Saini Co-Operative Thrift and Credit Society Ltd

जमानती सदस्य के दायित्व

जमानती सदस्य के दायित्व

ऋण के लिए जमानत देने से पूर्व कृपया निम्नलिखि‍त तथ्यों का ध्यान रखें

  1. केवल उसी सदस्य की जमानत दें जिसके बारे में आप व्यक्तिगत रूप से यह जानते हैं कि लोन लेने के बाद वह नियमित रूप से उसकी किस्त का भुगतान करने में सक्षम है। अत: अंजान व्यक्ति को जमानत न दें।
  2. सोसायटी द्वारा जमानतियों द्वारा बोन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उनकी जमानत पर लोन दिया जाता है। इसलिए केवल उन्हीं सदस्यों को अपनी जमानत दें जिनकी आर्थिक स्थिति, घर-परिवार, नौकरी, व्यवसाय आदि से आप अच्छी तरह जानते हैं अन्यथा स्पष्ट रूप से मना करें।
  3. यदि आप जमानत दे रहे हैं तो यह मान लें कि सोसायटी द्वारा आपकी जमानत पर ही लोन स्वीकृत किया गया है। यदि किसी कारण से भी वह सदस्य अपना लोन नहीं दे पाता है तो वसूली की स्थिति में जमानती को ही लोन चुकाना पडता है।
  4. यदि ऋणी की आर्थिक स्थिति, घर-परिवार, नौकरी,व्यवसाय आदि में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी लिखित सूचना शीघ्र सोसायटी कार्यालय को दें ताकि सोसायटी समय से कार्यवाही कर सके।
  5. यदि आपने किसी सदस्य को जमानत दी हुई है तो कृपया समय-समय पर सोसायटी कार्यालय से यह सूचना लेते रहें कि वह सदस्य अपने ऋण का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है या नहीं। यदि ऋण का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है तो बतौर जमानती ऐसे सदस्य को अपना ऋण नियमित रूप से चुकाने के लिए प्रेरित करें। आपकी यह सावधानी आपको भविष्य में होने वाली समस्या से सुरक्षित करने में कारगार सिद्ध होगी।
  6. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि आपने जमानत दी हुई है और वह सदस्य अपने ऋण का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको यदि ऋण की जरूरत पडती है तो सोसायटी प्रबंधन आपका ऋण लंबित या आवेदन को रद्द भी कर सकता है।
  7. सोसायटी कार्यालय डिफाल्टर सदस्यों को नोटिस जारी करता है। उसकी प्रति जमानती को भी भिजवाई जाती है। बतौर जमानती नोटिस प्राप्त होने पर कृपया उस सदस्य पर ऋण का भुगतान करने के लिए दवाब बनाए ताकि आप डिफाल्टर न हो सकें।