अपने ग्राहक का जाने की पुष्टि (के.वाय.सी.)
सहकारिता
सामुदायिक विकास की जननी है
कृपया सोसायटी कार्यालय में अपने ग्राहक का जाने (के.वाय.सी.) की पुष्टि कराने के लिए निम्नलिखित का पालन करें
सोसायटी की प्रतिवर्ष आडिट होती है। सोसायटी के आडिटर की सलाह के संबंध में सभी सदस्यों के लिए निम्नलिखित निदेश दिया जाता है कि वे
- सोसायटी कार्यालय को अपनी पहचान के दस्तावेज जैसे वोटर-कार्ड की प्रति, आधार-कार्ड की प्रति, पेन-कार्ड की प्रति, बैंक-खाते की पुष्टि के लिए बैंक से जारी चेक को एक प्रति, मोबाईल नंबर की सूचना आदि शीघ्र-अतिशीघ्र निर्धारित फार्म पर अपने हस्ताक्षर करते हुए सोसायटी कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि के.वाय.सी. फार्म पूर्ण कराया जा सके। इसके लिए सोसायटी कार्यालय आते समय अपने साथ पासपोर्ट साईज के चार नवीनतम रंगीन फोटो भी लेकर आएं।
- सोसायटी के सभी सदस्य अपने खाते से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष के सभी प्रकार के लेन-देन के विवरण की जांच व्यक्तिगत रूप से सोसायटी कार्यालय में आकर लिखित सूचना देकर कर लें। यदि जांच के दौरान कोई विसंगति पाई/देखी जाती है तो उसे तुरंत सोसायटी कार्यालय की जानकारी में लिखित रूप से लाया जाए। यदि सदस्य दिनांक 30.03.2021 तक अपने खातों की जांच नहीं करते हैं तो यह माना/समझा जाएगा कि सदस्य अपने खातों में हुए या खातों के संबंध में सभी प्रकार के लेन-देन की प्रविष्टीयों से सहमत है।
- सभी सदस्य अपनी अनिवार्य जमा के रूप में 50 रूपये मासिक या 600.00 रूपये वार्षिक सोसायटी कार्यालय में जरूर जमा कराएं। नियमानुसार यह जरूरी है।
- सोसायटी से लेन-देन करते समय प्रत्येक बार अपने नाम तथा उपनाम को जांच कर लें। सोसायटी से पत्राचार करते समय हमेशा अपना नवीनतम पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य दें।
- यदि किसी सदस्य के हस्ताक्षर में अन्तर है या हस्ताक्षर न मिलने की समस्या बार-बार आती है या सदस्य अपने हस्ताक्षर सोसायटी में बदलना चाहते हैं तो ऐसे सदस्यों को सोसायटी कार्यालय में आकर ही उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ अनुरोध करना होगा।