Saini Co-Operative Thrift and Credit Society Ltd

ऋण लेने के सामान्य नियम

ऋण लेने के सामान्य नियम

ऋण लेने से पूर्व कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण निदेशों को पढें एवं उनका पालन करें

  1. ऋण आवेदन-पत्र जमा कराने मात्र से ही आवेदक ऋण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। प्रबंध-समिति के पास बिना कारण बताए किसी भी ऋण आवेदन-पत्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
  2. ऐसा ऋण आवेदन-पत्र जो कटा/फटा/मुड़ा/गंदा/पुराना/अपूर्ण होगा वह कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऋण आवेदन-पत्र को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके सोसायटी कार्यालय में स्वयं ही जमा कराएं।
  3. ऋण फार्म में केवल वही नाम लिखें जो सदस्य के बैंक रिकार्ड में है। ऋण फार्म में सभी कॉलम जैसे- नाम, घर का पता आदि अंग्रेजी के बडे अक्षरों में साफ-साफ तथा केवल नीले रंग के बॉल-पेन से ही भरें।
  4. ऋण फार्म के साथ आवेदक को अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में वोटर-कार्ड/ आधार-कार्ड की प्रति प्रति लगानी आवश्यक है।
  5. कृपया ध्यान दे कि सदस्य का नाम वोटर-कार्ड, आधार-कार्ड, पेन-कार्ड तथा बैंक के खाते में एक जैसा ही होना चाहिए। यदि किसी सदस्य के इन दस्तावेजों में नाम अलग-अलग है तो कृपया उन्हें ठीक कराने के बाद ही त्रण के लिए आवेदन करें।
  6. ऋण फार्म के साथ आवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोप्रति या रद्द चेक जिसमें आवेदक का नाम तथा बैंक खाते का विवरण हो की प्रति लगानी आवश्यक है क्योंकि सोसायटी द्वारा सभी भुगतान एन.ई.एफ.टी. या चेक से ही किए जाते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार नकद भुगतान केवल रूपये 10000 (दस हजार) तक ही किया जा सकता है।
  7. जब भी आप ऋण के लिए आवेदन करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी पुराने ऋण का बकाया न हो।
  8. सोसायटी द्वारा विवाह आदि जैसे सामाजिक समारोह/कार्यक्रमों के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। सामान्यतः सदस्य को अपने ऋण का भुगतान मिटिंग तिथि से 45 दिनों के अंदर सोसायटी से प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद सोसायटी ऐसे मामलों में भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगी।
  9. एक लाख से रूपये से अधिक के ऋण आवेदन के साथ आवेदक को ये दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक हैं- (क) आवेदक के साथ-साथ किसी भी एक जमानती की दो वर्ष की आयकर विवरणी की प्रति जिसमें से नवीनतम वर्ष की आय 3.5 लाख या उससे ज्यादा हो। (ख) यदि आवेदक और जमानती सरकारी अधिकारी/कर्मचारी हैं तो उस स्थिति में आवेदक तथा जमानती दोनों की ही नवीनतम वेतन-पर्ची की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। (ग) पहचान के दस्तावेज जैसे- वोटर-कार्ड या आधार कार्ड की फोटोप्रति (घ) निर्धारित स्थान पर आवेदक का पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो। यदि आवेदन के साथ (क) तथा (ख) के अनुसार दस्तावेज नहीं होगें तो वह आवेदन एक लाख रूपये तक के ऋण के लिए ही मान्य होगा।
  10. ऋण के लिए आवेदन करने से पूर्व ऋणी अपनी तथा जमानतियों की स्थिति के संदर्भ में सभी सूचनाएं सोसायटी से प्राप्त कर लें। जैसे ही आपका आवेदन पूर्ण हो जाए उसे सोसायटी कार्यालय में जमा कराएं। ऋण के लिए आवेदन करते समय किसी निश्चित तिथि का इंतजार नहीं करें।
  11. ऋण स्वीकृत होने के बाद जमानती जब भी अपने हस्ताक्षर करने सोसायटी कार्यालय आएं तो यह ध्यान रखें की उनके पास उनकी पहचान के दस्तावेज जैसे- वोटर-कार्ड या आधार कार्ड मूल रूप से हों। सोसायटी कार्यालय द्वारा उनकी फोटोप्रति रिकार्ड के लिए ली जा सकती है।
  12. जमानत देने से पूर्व इस तथ्य को ध्यान रखें कि यदि ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान समय से नहीं किया गया तो जमानती का ऋण भी लम्बित किया जा सकता है एवं वसूली की स्थिति में जमानती से भी वसूली होती है।
  13. ऋण के स्वीकृत होने की सूचना आवेदक को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नंबर पर दी जाती है। जब आवेदक को सोसायटी से फोन द्वारा ऋण स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त हो जाए तो उसके बाद ही अपने जमानतियों को बोन्ड पर हस्ताक्षर करने की सूचना दें।
  14. सामान्यतः एक सदस्य अधिकतम 10 सदस्यों की जमानत दे सकता है। यदि किसी कारण से भी ऋणी से यह राशि वसूल नहीं हो पाती है तो इस राशि को चुकाने का दायित्व जमानतियों का निजी/संयुक्त रूप से होता है। इसी प्रकार पुरूष के ऋण आवेदन-पत्र पर एक महिला सदस्य की जमानत तथा महिला के आवेदन-पत्र पर सभी पुरूष जामनती होने चाहिए इन नियमों में छूट देने का अधि‍कार प्रबंध-समिति के पास सुरक्षि‍त है।
  15. अपने घर के पते, व्यवसाय/नौकरी के स्थान में बदलाव, लड़की की स्थिति में विवाह पश्चात पति का नाम एवं घर के पते आदि के आवश्यक सुधार अतिशीघ्र लिखित सूचना देकर करा लेना चाहिए। (नियमों के अंतर्गत ये सूचनाएं तत्काल ठीक करानी आवश्यक है।) अपने नोमिनी के रिकार्ड को अवश्य देखें, यदि आवश्यक लगे तो सुधार कराएं।
  16. सदस्य अपने ऋण की किस्त का भुगतान प्रतिमाह की 10 तारीख तक कार्यालय समय के अंदर-अंदर अवश्य करा दें। 10 तारीख के बाद प्राप्त होने वाली किस्त पर पीनल ब्याज लगता है।
  17. सोसायटी द्वारा भेजी गई डाक को अवश्य प्राप्त करें। यदि भेजी गई डाक वापस आती है तो इस प्रकार की सूचनाएं सदस्य के रिकार्ड में कंप्यूटर पर दर्ज की जाती है। परिणामस्वरूप ऐसे सदस्यों का खाता अस्थाई रूप से बन्द किया जाता है तथा उसकी जमानत न लेना, ऋण लंबित/वसूली आदि जैसे कठोर कदम भी उठाए जाते हैं।