Saini Co-Operative Thrift and Credit Society Ltd

ऋण नीति

ऋण नीति

सोसायटी अपने नियमों-उपनियमों के अंतर्गत अपने सदस्यों को निम्नलिखित ऋण देने पर विचार करती है

  1. तात्कालिक ऋण
  2. सामान्य ऋण
    1. रूपये 1,00000.00 (एक लाख रूपये तक का ऋण)
    2. रूपये 1,00001.00 (एक लाख एक रूपये या उससे अधिक तक का ऋण)

तात्कालिक ऋण

तात्कालिक ऋण की वर्तमान में अधिकतम सीमा रूपये 20 हजार है। यह ऋण सदस्य को बिना किसी जमानती के जारी किया जाता है। इसका भुगतान अधिकतम 20 मासिक किस्तों में किया जाना अनिवार्य है। तात्कालिक ऋण सदस्य को सोसायटी में उनके अपने खाते में जमा शेयरमनी, अनिवार्य जमा, ऐच्छिक जमा आदि के विरूद्ध ही जारी होता है। यह ऋण सदस्य के खाते में कुल जमाराशि के लगभग 75 प्रतिशत तक की राशि के लिए ही जारी किया जाता है। यदि सदस्य ने सोसायटी से सामान्य ऋण लिया हुआ है तो उस स्थिति में उसे स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक का तात्कालिक ऋण जारी नहीं हो सकेगा।

सामान्य ऋण

सोसायटी अपने सदस्यों को सामान्य ऋण के रूप में अधि‍कतम 2 लाख ( दो लाख) रूपये तक की सीमा का ऋण जारी करती है। ऋण के संबंध में वर्तमान में जो नीति है वह इसप्रकार है:-

  1. यदि सदस्य द्वारा रूपये एक लाख तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा रहा है तो इसके लिए उसे निर्धारित ऋण आवेदन-पत्र में सोसायटी को अनुरोध करना होगा। ऋण आवेदन-पत्र में सदस्य के व्यक्तिगत विवरण जैसे- आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, घर/कार्यालय का नवीनतम पता, मोबाईल नंबर, मासिक आय, व्यवसाय, ऋण लेने का कारण, बैंक की डिटेल के साथ-साथ चार या अधिक जमानतियों का संपूर्ण विवरण देना होता है। यदि सदस्य की मासिक आय कम है तो उसकी ऋण सीमा प्रभावित हो सकती है।

    सोसायटी को जब सदस्य का ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि सदस्य द्वारा अपने पूर्व ऋण का भुगतान किस प्रकार किया गया था। यदि सदस्य अपने पूर्व ऋण को चुकाने में अनियमित रहा हो तो उसका वर्तमान ऋण प्रभावित हो सकता है। साथ ही जमानतियों की स्थिति भी देखी जाती है। यदि जमानती स्वयं के ऋण या जमानत देने के कारण से डिफाल्टर है तो सोसायटी ऐसे मामलों में जमानती बदलने का निदेश भी दे सकती है।

  2. एक लाख रूपये से अधिक किंतु अधि‍कतम दो लाख रूपये के ऋण के लिए आवेदन किया जा रहा है तो इसके लिए निर्धारित ऋण आवेदन-पत्र में सोसायटी को अनुरोध करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि ऋणी या तो सरकारी कर्मचारी हो या वह आयकर विवरणी भरता हो। सरकारी कर्मचारी की स्थिति में नवीनतम वेतन-पर्ची या आयकर-दाता के रूप में विगत दो वर्ष की आयकर विवरणी जिसमें से नवीनतम वर्ष की आय न्यूनतम 3.50 हजार से कम न हो। ऋण आवेदन-पत्र में सदस्य के व्यक्तिगत विवरण जैसे- आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, घर का नवीनतम पता, मोबाईल नंबर, मासिक आय, व्यवसाय, ऋण लेने का कारण, बैंक की डिटेल के साथ-साथ चार या अधिक जमानतियों का संपूर्ण विवरण देना होता है। यदि सदस्य की मासिक आय कम है तो उसकी ऋण सीमा प्रभावित हो सकती है।

    सोसायटी को जब सदस्य का ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि सदस्य द्वारा अपने पूर्व ऋण का भुगतान किस प्रकार किया गया था। यदि सदस्य अपने पूर्व ऋण को चुकाने में अनियमित रहा हो तो उसका वर्तमान ऋण प्रभावित हो सकता है। साथ ही जमानतियों की स्थिति भी देखी जाती है।