सदस्यता के लिए आवेदन
सदस्यता के लिए पंजीकरण कराने संबधी नियम/शर्तें
- सैनी को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि. की सदस्यता के लिए प्रांरभिक पंजीकरण ऑन-लाईन के साथ-साथ ऑफ-लाईन भी उपलब्ध होगा।
पुन: पंजीकरण कब आरंभ होगा इसके लिए नियमित अंतराल पर उक्त बैबसाईट का अवलोकन करते रहें। - सदस्यता लेने के लिए प्रारंभिक पंजीकरण पूर्णतया नि:शुल्क है। पंजीकरण केवल दिल्ली में रहने वाले सैनी समाज के व्यक्तियों के लिए ही है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण कराने के लिए किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसकी लिखित सूचना सोसायटी प्रबंधन को तुरंत दें ताकि दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की/कराई जा सके।
- पंजीकरण फार्म को भरने से पूर्व उसमें दर्ज की जाने वाली समस्त सूचनाओं को पहले देख लें तथा उन्हें अपने पास एकत्रित कर लें ताकि फार्म भरने में सरलता रहे। पंजीकरण फार्म में सभी सूचनाएं सही भरें। एक बार दर्ज की गई सूचनाओं को बाद में बदलने या सुधारने का अवसर नहीं होगा।
- पंजीकरण फार्म में आवेदक अपना पेन नंबर, आधार नंबर, वोटर-कार्ड नंबर एवं बैंक का विवरण सावधानी पूर्वक भरें। ध्यान रखें कि पेन नंबर, आधार नंबर, वोटर-कार्ड नंबर एवं बैंक में आवेदक का नाम एक जैसा ही होना चाहिए।
- सत्यापन के समय यदि पेन नंबर, आधार नंबर, वोटर-कार्ड नंबर एवं बैंक के विवरण या आवेदक के नाम में कोई भी अंतर पाया जाता है तो सदस्यता फार्म रद्द किया जा सकेगा।
- पंजीकरण कराने से पूर्व इस तथ्य का ध्यान रखें कि पेन नंबर, आधार नंबर, वोटर-कार्ड नंबर एवं बैंक रिकार्ड में घर का पता तथा नाम एक जैसा ही होना चाहिए। केवल उन मामलों में नाम तथा पते में विभिन्नता स्वीकार की जाएगी जहां किसी अन्य समुदाय की लडकी ने सैनी समाज में विवाह किया हो तथा ऐसे विवाह को संपन्न हुए एक वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो।
- पंजीकरण कराने मात्र से ही आवेदक को सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। आवेदक को सदस्यता सोसायटी के नियम-उपनियमों के अधीन ही सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत ही जारी की जाएगी।